अल्पसंख्यक की सही परिभाषा तय करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
नई दिल्ली: अल्पसंख्यक की सही परिभाषा तय करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. याचिकाकर्ता का कहना था कि आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय लाभ मिलने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि वह इसके लिए कोई दिशानिर्देश तय नहीं कर सकता. विस्तृत खबर की प्रतीक्षा है.