आर्यन की जमानत के विरोध में NCB ने हाईकोर्ट से कहा- गवाहों को खरीदा जा रहा है
मुंबई क्रूज ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान (Aryan Khan Drug Case) और उसके अन्य साथियों की जमानत का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है. NCB ने इस जवाब में आरोप लगाया है कि केस से संबंधित गवाहों को खरीदने की कोशिश की गई है. इस संबंध में उन्होंने प्रभाकर साईल के एफिडेविट को ख़ारिज करने की मांग भी की है. NCB ने आरोप लगाया है कि प्रभाकर ने भी शाहरुख़ खान की मैनेजर पूजा डडलानी का जिक्र किया है. पूजा किसी भी गवाह को प्रभावित करने में सक्षम हैं और इससे साफ़ हो जाता है कि बेल मिलने से केस से जुड़े गवाहों पर दबाव बढ़ सकता है.
NCB ने कोर्ट से कहा है कि इन्वेस्टीगेशन को डीरेल करने के लिए केस से संबंधित अफसरों और गवाहों को निशाना बनाया जा रहा है. इसका सबूत है कि केस जुड़े एक गवाह प्रभाकर साईल के केस से ही संबंधित एक एफिडेविट को किसी भी कोर्ट या अन्य न्यायिक संस्था के सामने पेश नहीं किया गया जबकि उसके जरिए मीडिया ट्रायल किया जा रहा है.NCB ने अपने जवाब में NDPS कोर्ट को दिए जवाब को दोहराते हुए कहा कि इस केस के सभी आरोपियों के मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है. भले ही इन लोगों के पास कम मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री मिली हो लेकिन ऐसे सबूत सामने आए हैं जो एक बड़े ड्रग नेक्सस की तरफ इशारा करते हैं. एनसीबी ने बेल का विरोध करते हुए रिया चक्रवर्ती के केस का जिक्र किया है और कहा है कि हाईकोर्ट ने ही उस मामले में माना था कि NDPS एक्ट के मुताबिक भी केस के नेचर और संलिप्तता के आधार पर बेल का आधार तय होता है. अगर बड़े ड्रग नेक्सस के सबूत मिलते हैं तो ऐसे मामलों में मामले में बेल न देने का स्पष्ट आधार मौजूद है.