इनकम टैक्स नियमों में होगा बड़ा बदलाव
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोग हमेशा ही टैक्स बचाने के लिए कई प्रत्यन करते हैं. लेकिन, नियम बदलने या फिर नियमों की जानकारी नहीं होने पर उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है. बजट 2018-19 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ. लेकिन, कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं जो 1 अप्रैल 2018 से लागू हो जाएंगे. इन बदलावों का सबसे बड़ा असर टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा. अगर आपको भी इनकी जानकारी नहीं है तो टैक्स बचाने के लिए आपको इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है.
आइये जानते हैं वो बदलाव जो 1 अप्रैल 2018 से लागू हो जाएंगे.
स्टैंडर्ड डिडक्शन
बजट में वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाने का प्रस्ताव दिया है. इसके लागू होने पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस (19200 रुपए) और मेडिकल री-इम्बर्समेंट (15000 रुपए) हट जाएंगे. आसान भाषा में समझें तो सैलरी क्लास लोगों की सैलरी से इनकम टैक्स छूट के नाम सीधे तौर पर 40000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा और मेडिकल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हट जाएंगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन के लागू होने से 2.5 करोड़ सैलरी क्लास लोगों को फायदा मिलेगा. खास बात यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा. जिन्हें अब तक मेडिकल और ट्रांसपोर्ट का फायदा नहीं मिलता था.
इनकम टैक्स सेस बढ़ेगा
इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस में भी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है. बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर लगने वाले एजुकेशन सेस को बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया है. मौजूदा व्यवस्था में यह सेस 3 फीसदी लगता है. यह सेस टैक्सपेयर्स के टैक्स पर लगाया जाता है.
लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स
शेयर बाजार में शेयर बेचने पर लगने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ अब एक साल बाद इन शेयरों को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. हालांकि, यह उन लोगों पर लागू होगा जिन शेयर बिक्री से आय 1 लाख रुपए से अधिक है. 1 लाख से अधिक आय पर 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. इसके अलावा अतिरिक्त सेस भी वसूला जाएगा. हालांकि, करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 31 जनवरी 2018 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. आसान भाषा में समझें तो 31 जनवरी के बाद बिक्री से हुए लाभ पर भी टैक्स चुकाना होगा.
इक्विटी डिविडेंड आय पर टैक्स
शेयर बाजार से जुड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इसका प्रस्ताव भी बजट में दिया गया है. 1 अप्रैल 2018 से यह नियम भी लागू होगा.
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स छूट
बजट में दिए गए प्रस्तावों में अब एक साल से ज्यादा की हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर उतने ही साल की छूट मिलेगी. जितने साल के लिए पॉलिसी ली गई है. अभी तक इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों को प्रीमियम पर छूट देती थी. एस साथ प्रीमियम अदा करने पर टैक्सपेयर्स को 25000 रुपए तक की छूट का प्रावधान था. आसान भाषा में समझें तो नए नियम के मुताबिक, इंश्योरेंस होल्डर अगर 3 साल की पॉलिसी लेता है और उसका प्रीमियम एकमुश्त 45000 जमा करता है तो उसे तीन साल के लिए 15000 रुपए तक के प्रीमियम पर छूट मिल सकेगी.
NPS निकासी पर टैक्स छूट
अब नौकरी छूटने की स्थिति में नेशनल पेंशन सिस्टम में टैक्स छूट मिल सकती है. दरअसल, बजट में सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें एनपीएस से पैसे की निकासी पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं और एनपीएस के सदस्य हैं उन्हें ऐसी स्थिति में टैक्स छूट मिलेगी. मौजूदा व्यवस्था में नौकरी नहीं करने वाले लोगों को इसमें छूट नहीं मिलती थी. लेकिन, 1 अप्रैल 2018 से उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा.
वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा बड़ा तोहफा, मिलेंगे ये 4 फायदे
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ी
वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा को 10000 रुपए से बढ़ाकर 50000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा. अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय में ज्यादा रकम पर टैक्स में छूट हासिल किया जा सकता है. मौजूदा समय में बचत खातों से होने वाली आय पर प्रत्येक व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत 10,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है. लेकिन अब धारा 80टीटीबी को जोड़ने का प्रस्ताव है. नए नियम के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय में से 50,000 रुपए तक की रकम पर कर में छूट मिलेगी.
ब्याज से आय पर छूट की सीमा बढ़ी
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश की सीमा को भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है, इस योजना को मार्च, 2020 तक विस्तार देने का प्रस्ताव है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत सुनिश्चित आठ फीसदी ब्याज दिया जाता है. इस पर भी टैक्स छूट मिलेगी.
बजट में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली रकम पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80टी के तहत अब तक वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपए के प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब छूट सीमा 50,000 रुपए होगी. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए धारा 80डी के तहत दी जाने वाली छूट की सीमा 25,000 रुपए ही रहेगी. लेकिन, अगर उनके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट हासिल कर सकेंगे, जिससे कुल छूट 75,000 रुपए (25,000+ 50,000 रुपए) हो जाएगी, जो मौजूदा समय में सिर्फ 55,000 रुपए है.