उत्तर प्रदेश में नागरिकता देने के लिए 32 हजार शरणार्थियों की हुई पहचान
लखनऊ। केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता कानून (CAA) लागू किए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हरकत में आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में नागरिकता देने के लिए शरणार्थियों की पहचान शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अबतक 21 जिलों में कुल 32 हजार शरणार्थियों की पहचान हो चुकी है जिनको नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अन्य जिलों में भी शरणार्थियों की पहचान की जा रही है। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी से देशभर में नागरिकता कानून लागू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शरणार्थियों की पहचान करने और उन्हें भारतीय नागरिकता देने में मदद करने के लिए गांव-गांव में पर्चें बांट रही है और राज्य की जनता को नागरिकता कानून के बारे में जागरूक भी कर रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है, ”नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है।” संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था।