उत्तराखंड में सोमवार से लागू हो सकती हैं ट्रैफिक चालान की घटी दरें, लोगों को मिलेगी राहत
देहरादून: उत्तराखंड सरकार (uttarakhand government) की ओर से वाहन चालकों को नए मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act 2019) की बढ़ी दरों में राहत देने की घोषणा हो चुकी है. अब परिवहन विभाग राज्य सरकार द्वारा घटाई गई ट्रैफिक चालान की नई दरों को लागू करने की तैयारी कर रहा है. कहा जा रहा है कि प्रदेश में इन दरों को सोमवार यानी 23 सितंबर से लागू किया जा सकता है.बता दें कि 11 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन की जुर्माने और चालान की राशि घटाने का फैसला लिया था. नई चालान राशि लागू करने के लिए शासनादेश जारी होने के बाद सोमवार से इसे लागू करने की तैयारी परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है. नई दरों में ओवरलोडिंग करने पर 1 हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है.वहीं कार चालक के सीट बेल्ट ना बांधने पर 1 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. प्रदूषण मुक्त सर्टिफिकेट (पीओसी) ना होने पर जुर्माना राशि घटाकर 2500 की गई है. बिना बीमा वाहन चलाने पर 1 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा.