उन्नाव गैंगरेप केस मामले में कोर्ट ने MLA कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना,CBI को लगाई फटकार

उन्नाव/नई दिल्ली। उन्नाव गैंगरेप केस में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना है। कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया। शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया। सजा पर बहस 19 दिसंबर को होगी।
मिली जानकारी के अनुसार, शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस केस को देर से रजिस्टर कराया। कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं, कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?

तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर और शशि सिंह को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है।

आपको बताते जाए कि 4 जून 2017 को गैंगरेप की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। इस साल 28 जुलाई को गवाही देने इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रही पीड़िता के साथ रायबरेली में एक्सीडेंट हो गया था। इसमें उसके चाची-मौसी की मौत हो गई थी। लड़की और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में भी मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर बताए जा रहे हैं। दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख दिया था। यह मामला विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा हुआ है।

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