एयरसेल मैक्सिस मामला: पी चिंदबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक

एयरसेल मैक्सिस मामले में पी चिंदबरम और कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत 7 अगस्त तक बढ़ा दी है. इससे पहले कोर्ट ने 10 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. इसके साथ ही अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई थी. इसके बाद मंगलवार को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की और दोनों की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक लगा दी.इससे पहल पी चिदंबरम ने कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले में वर्ष 2011 और 2012 में सीबीआई और ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में  कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से पहले ही 10 जुलाई तक अंतरिम राहत दी थी. ईडी ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली कार्ति की याचिका पर बहस करने के लिए समय मांगा था जिसके बाद कार्ति को अदालत से राहत मिली.

मैक्‍सिस डील मामले में 3 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. इस मामले में पी चिदंबरम पर गलत तरीके से डील करने का आरोप लगाया गया है.

सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज कर आरोप लगाया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड लेने की एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित रुप से अनियमिताएं हुईं. उस वक्त पी चिदंबरम केंद्र सरकार में मंत्री थे. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर रखा है. सीबीआई 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी से मिली अनापत्ति में कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रही है.

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