कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, उन्नाव बलात्कार मामले में कोर्ट का आया फैसला
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में एक महिला के साथ बलात्कार करने के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर को सोमवार को बलात्कार का दोषी करार दिया था। घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी। भाजपा सेंगर को पार्टी से पहले ही निष्कासित कर चुकी है।
इस सजा के बाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी को न्याय मिल गया है। इस मामले में फैसले का इंतजार था और इस मुकदमे के दौरान उतार-चढ़ाव से पूरा देश स्तब्ध रहा, जिसमें कथित हत्या का प्रयास भी शामिल था, जिसकी योजना कहा जाता है कि सेंगर ने जेल से बनाई थी।
भाजपा से निष्कासित विधायक को उन्नाव की नाबालिग के साथ 2017 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया, जबकि उसकी सहयोगी महिला शशि सिंह को संदेह के आधार पर न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने बरी कर दिया। सेंगर को भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया था।
फैसला मोबाइल फोन रिकॉर्ड के साक्ष्य के आधार पर दिया गया। आरोपी की गतिविधि उसके सेल फोन की गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ (सिंक) नहीं था। हालांकि, उसके सहयोगी को बरी करते हुए न्यायाधीश ने कहा, “शशि सिंह की भूमिका संदेहास्पद है। यह स्पष्ट है कि वह लड़की को उस जगह पर ले गई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि ऐसा घटित होगा।”