कुलभूषण जाधव केस: ICJ में आज पाकिस्तान दाखिल करेगा 400 पेज का हलफनामा
कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान आज इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) में अपना दूसरा जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाला है. पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के नेतृत्व में एक टीम ने 400 पेज का जवाब तैयार किया है. जियो टीवी के मुताबिक हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि जाधव कोई साधारण आदमी नहीं है और इसलिए ऐसे में वो विएना संधि के दायरे में नहीं आता है. जाधव फिलहाल जासूसी के आरोपों में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. पाकिस्तानी सेना ने उन्हें जासूसी और आतंकवाद का दोषी बताते हुए मौत की सजा सुनाई है.
ICJ ने भारत और पाकिस्तान को इस मामले में दोबारा जवाबी निवेदन पत्र दायर करने का आदेश दिया था. भारत ने अपने पहले निवदेन पत्र में जाधव को बेगुनाह बताते हुए इंसाफ दिलाने की मांग की थी.
ICJ में अगले साल मार्च-अप्रैल तक मुकदमों की तारीख तय है, इसलिए 2019 की गर्मियों के बाद ही ये मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत के समक्ष आ सकता है. पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत पिछले साल मई में आईसीजे में पहुंचा है.
पिछले साल 18 मई को आईसीजे के 10 जजों ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में निर्देश दिया कि जबतक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जाधव को फांसी न दी जाए. ICJ में दायर अपनी याचिका में भारत का आरोप है कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क न देकर पाकिस्तान विएना संधि का उल्लंघन कर रहा है. याचिका में ये भी कहा गया है कि विएना संधि में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जासूसी केस में फंसे किसी व्यक्ति को राजनयिक संपर्क की सुविधा नहीं दी सकती