कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की याचिका पर ED-CBI से मांगा जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा विदेश यात्रा की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। कार्ति अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के साथ वर्तमान में एयरसेल मैक्सिस मामले में अग्रिम जमानत पर बाहर हैं।
उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने उनकी यात्रा पर रोक लगा दी थी। अदालत ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोडऩे का निर्देश दिया था। कार्ति ने अपने वकील अर्शदीप खुराना और अक्षत गुप्ता के जरिए 17 फरवरी से एक मार्च तक ब्रिटेन और फ्रांस की यात्रा की अनुमति लेने के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट से संपर्क किया।
याचिका में उन्होंने कहा कि वे एक अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट और महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठक में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस समझौते में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। यह मंजूरी 2006 में दी गई जब पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री थे।