कोर्ट में पेश नहीं होगा मेहुल चोकसी, कहा- 41 घंटे लंबा सफर नहीं कर सकता
गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन और पीएनबी स्कैम के आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी ने बॉम्बे कोर्ट में एक जवाब दाखिल कर कहा है कि वो पेशी के लिए अपनी सेहत के चलते 41 घंटे का सफर नहीं कर सकता. प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ केस देख रहा है. चोकसी की ओर से कोर्ट में ये जवाब दिया गया है.
स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट कोर्ट में चोकसी की ओर से बताया गया है कि वो पंजाब नेशनल बैंक से लगातार संपर्क है, ताकि अपने लोन का मामला निपटा सके. चोकसी ने ईडी पर आरोप भी लगाया कि ईडी ने जानबूझकर ये जानकारी कोर्ट के सामने नहीं रखी, ताकि उसे गुमराह किया जा सके.
बता दें कि गीतांजलि ग्रुप का चेयरमैन मेहुल चोकसी इस 13,500 करोड़ के स्कैम के मुख्य आरोपियों में से एक है. इसके अलावा नीरव मोदी ज्वैलर्स का मालिक और उसका भतीजा नीरव मोदी पर भी इसमें शामिल होने का आरोप है. दोनों देश से भाग चुके हैं. वहीं, चोकसी ने एंटीगा की नागरिकता भी ले रखी है.
अक्टूबर में ईडी ने दोनों की भारत और विदेशों में उनकी कुल 218 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया था. दोनों ये स्कैम सामने आने से पहले ही जनवरी में देश छोड़ चुके थे.
सीबीआई के आग्रह पर दोनों के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है. इस नोटिस का मतलब है कि अब इंटरपोल के 192 सदस्य देश अपनी सीमा में नजर आने वाले चोकसी को हिरासत में ले सकते हैं और उसे भारत को प्रत्यर्पित कर सकते हैं.
नीरव मोदी और चोकसी के केस की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं. सीबीआई ने 15 फरवरी को मोदी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, जिसके बाद ईडी मनी लॉन्डरिंग के केस की जांच कर रही है. दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है.