गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया, ‘जेल में मुलाकातियों के आधार कार्ड अनिवार्य’

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया कि जेल में आनेवाले मुलाकातियों के पहचान के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाए इससे अधिकृत मुलाकाती ही जेल में बंद लोगों से मिल सकेंगे। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने कहा कि जेलों का प्रबंधन और प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अहिर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह परामर्श भेजा है कि वह अधिकृत व्यक्तियों के जेल में मुलाकात करने के प्रबंध को सुनिश्चित करने और मुलाकातियों की पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग करे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वह कैदियों को भी आधार से जोड़े ताकि जेल प्रशासन को अपने रोजमर्रा के कार्यों में सुविधा हो। आधार कार्ड से कैदियों के कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के दौरान पेशी और फिर जेल में वापस लाना, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त कानूनी सलाह समेत कई कार्यों में सुविधा होगी।

Related Articles

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427