चारा घोटाला- दुमका कोषागार गबन मामले में लालू को 7 साल की सजा, 30 लाख का जुर्माना
रांची: चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में लालू को सात साल की जेल की सजा सुनाई है साथ ही 30 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ये चारा घोटाले से जुड़ा चौथा केस था जिसमें लालू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। लालू इससे पहले तीन दूसरे केस में सजा पा चुके हैं।इससे पहले पिछले सोमवार 19 मार्च को इसी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था।
लालू के अलावा इस मामले में अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार और राजा राम को दोषी पाया गया है वहीं कोर्ट ने इस मामले जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भक्त, बेनू झा को बरी कर दिया है। लालू के दोषी पाए जाने पर लालू की पार्टी राजद ने इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बताया था। पहले से ही चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा पाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। हालांकि कुछ समय से स्वास्थय ठीक नहीं होने के कारण राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कुछ समय पहले हॉस्पिटल में भी भर्ती रखा गया है