जस्टिस लोया की मौत की नहीं होगी SIT जांच, SC ने खारिज की याचिका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को खारिज कर दिया है। सीबीआई के स्पेशल जज बीएच लोया की मौत मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में कोई जांच नहीं होगी, केस में कोई आधार नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि चार जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं है। उनके बयान पर संदेह करना संस्थान पर संदेह करना जैसा होगा। कोर्ट ने कहा कि मामले के जरिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले की सुनवाई कर रहे जज लोया की मौत को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर 16 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें कि एक दिसंबर 2014 को नागपुर में जज लोया की मौत हो गई थी, जब वह अपने एक सहकर्मी की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए जा रहे थे। कहा जाता है कि जज लोया को कार्डिएक अरेस्ट हुआ था, लेकिन नवंबर 2017 में जज लोया की मौत को उनकी बहन ने संदिग्ध बताया था। इसके बाद यह मामला उठा और उसके तार सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर से जोड़ते हुए उनकी मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की।