जहांगीरपुरी में 2 घंटे की तोड़फोड़ के बाद बुलडोजर पर लगा ब्रेक
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया. हालांकि, यह कार्रवाई 2 घंटे तक चल सकी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी. इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी. दरअसल, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था. इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 जवान तैनात किए गए थे. एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को रोक दिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगा दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी. बैठक के बाद उन्होंने कहा, कानून और संविधान पर बुलडोजर चला दिया गया. कम से कम सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था.