जोधपुर हाईकोर्ट से संत आसाराम बापू को लगा झटका, सजा स्थगन याचिका खारिज
जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट से संत आसाराम बापू ( Asaram Bapu) को झटका लगा है। वे नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। विशेष बेंच ने आज आसाराम की सजा स्थगन याचिका को खारिज कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की विशेष बेंच में आसाराम के वकील ने पीड़िता की उम्र और पॉक्सो एक्ट पर सवाल उठाए और कहा कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी। इस पर बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अपना निर्णय सुना चुकी है। इसके बाद सजा स्थगन याचिका को खारिज कर दिया गया। अब सजा के खिलाफ दायर याचिका पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।