ताज महल में नमाज नहीं पढ़ सकते आगरा के बाहर के लोग
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ताज महल परिसर में आगरा के बाहर के लोगों पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि स्मारक का संरक्षण सबसे पहले है. आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेस ने 24 जनवरी को ताजमहल में आगरा के बाहर के लोगों पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद एक याचिकाकर्ता ने डीएम के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताज महल दुनिया के सात अजूबों में से एक है और इसका संरक्षण जरूर होना चाहिए. ताजमहल में नमाज अदा करने की कोई जरूरत नहीं है. नमाज अदा करने के लिए और भी जगह हैं.