तीन तलाक विधेयक अब बन गया कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी
नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात तीन तलाक विधेयक (Triple Talaq bill) को मंजूरी दे दी। उनकी मंजूरी के साथ ही तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) के तहत मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार दिया गया है। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले मंगलवार को राज्यसभा ने भी ट्रिपल तलाक बिल को पारित कर दिया था।
मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा नया कानून
राज्यसभा में यूं पास हुआ विधेयक
राज्यसभा में BJD के समर्थन तथा सत्तारूढ़ NDA के घटक JD(U) एवं AIADMK के वॉक आउट के चलते सरकार उच्च सदन में इस बिल को पारित कराने में सफल हो गई। बिल में तीन तलाक का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। इस बिल को पारित कराते समय विपक्षी कांग्रेस, SP, BSP के कुछ सदस्यों तथा TRS एवं YSR कांग्रेस के कई सदस्यों के सदन में उपस्थित नहीं रहने के कारण सरकार को काफी राहत मिल गई। इससे पहले बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने का प्रस्ताव भी 100 के मुकाबले 84 वोटों से गिर गया था।