दिल्ली: कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार, बच्चों को मिलेगी पेंशन

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए चार बड़ी घोषणाएं की हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि, मृतकों के आश्रितों को पेंशन, लॉकडाउन से प्रभावित गरीब लोगों को निशुल्क 10 किलोग्राम राशन, अनाथ हुए बच्चों को पेंशन और उनकी शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऐसे सभी दिल्लीवासी जिनकी कोरोना के कारण मौत हुई है उनके परिजनों को एक मुश्त सहायता राशि के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में अभी तक 22,111 व्यक्तियों की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से बड़ी त्रासदी हुई है। कई परिवार ऐसे हैं जहां कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु हो गई। ऐसे परिवारों को दिल्ली सरकार प्रतिमाह ढाई हजार रुपये पेंशन प्रदान करेगी। कोरोना से मरने वाले व्यक्ति यदि विवाहित पुरुष थे तो उनके पत्नी को यह पेंशन दी जाएगी। कोरोना से मरने वाली कोई महिला थी तो उसके पति को यह पेंशन दी जाएगी। यदि कमाने वाला व्यक्ति अविवाहित था तो यह पेंशन उनके माता-पिता को दी जाएगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक कोरोना के कारण अनाथ होने वाले बच्चों को भी प्रतिमाह 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यदि किसी परिवार में माता-पिता में से एक की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और दूसरे की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में भी परिवार के बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन दी जाएगी। साथ ही दिल्ली सरकार इन बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च भी उठाएगी।

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को मुफ्त राशन देने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 10 किलो निशुल्क राशन दिया जाएगा। इसमें से 5 किलो राशन दिल्ली सरकार द्वारा और 5 किलो राशन प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना के तहत मिलेगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राशन कार्ड कार्ड धारकों के अलावा ऐसे सभी लोगों को दिल्ली सरकार निशुल्क राशन देगी जो गरीब हैं। यह वह लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का आय प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। जो व्यक्ति यह कहेगा कि वह राशन खरीदने में सक्षम नहीं है ऐसे सभी व्यक्तियों को दिल्ली सरकार निशुल्क राशन प्रदान करेगी।

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