निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी पर रोक के लगाने की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी पर रोक के लगाने की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। गृह मंत्रालय की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुरेश कैत कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट से कहा कि दोषी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि अगर ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रहता है तो दोषी पवन या तो क्यूरेटिव पिटिशन दायर कर सकता है, या दया याचिका। दूसरों को फांसी नहीं होगी। दोषी पवन जानबूझकर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं कर रहा है। वजह सबकुछ सोच-समझकर ऐसा कर रहा है।
सॉलिसिटर जनरल ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पवन गुप्ता एक साथ दो अधिकारों का उपयोग कर रहा था। 2017 में दोषी पवन ने 225 दिन बाद रिव्यू याचिका दाखिल की थी, क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका अब तक दाखिल नहीं की गई है। अगर पवन दया याचिका दायर करने की नहीं सोचता है तो किसी भी दोषी को सजा नहीं दी जा सकती है।