पद्मावत नहीं होगी बैन, राजस्थान और एमपी सरकार की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत पर पुर्नविचार करने पर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने वाली करणी सेना और राजपूत संगठनों की याचिका को भी खारिज कर दिया है. जिसमें करणी सेना ने दलील दी थी कि इस फिल्म में रानी पद्मिनी का अपमान किया गया है.विवाद का विषय बनी पद्मावत पर बैन की मांग को लेकर राजस्थान अौर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. राजस्थान सरकार की और से मौजूद अतिरिक्त सोलिटरी जनरल ने कहा था कि ‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की इजाजत दे दी जाए, मैंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अंतरिम आदेश में कुछ संशोधन के लिए आग्रह किया था’
सुप्रीम कोर्ट ने दिया यूपी सरकार का हवाला
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पद्मावत को यूपी में दिखाए जाने के पक्ष में थी. यही वजह है कोर्ट में कानून व्यवस्था का हवाला दे रहीं दोनों राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का हवाला दिया. साथ ही कहा कि जब यूपी सरकार हालात संभाल सकती है तो ये दोनों सरकारें क्यों नहीं.
नहीं थम रहा करणी सेना का विरोध
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद करणी सेना का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों सरकारों और करणी सेना व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की याचिकाएं खारिज होने के बाद भी राजपूत संगठन पद्मावत का विरोध कर रहे हैं. फिल्म का सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान में ही देखा जा रहा है.
पद्मावत में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बात कहकर करणी सेना ने सुप्रीम कोर्ट में पद्मावत को पूरे देश में बैन करने की मांग की थी. हालांकि सभी की मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और पद्मावत को देश भर में रिलीज होने के लिए हरी झंडी दे दी है