“बग्गा को गिरफ्तार कर पेश करो,” मोहाली कोर्ट का पंजाब पुलिस को आदेश
तीन राज्यों की पुलिस की खींचतान से निकल कर शुक्रवार को दिनभर के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद रात होते-होते बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा अपने घर पहुंच गए। लेकिन शनिवार को एक बार फिर तजिंदर बग्गा के खिलाफ एक और अरेस्ट वारंट जारी हुआ। ये वारंट मोहाली कोर्ट ने जारी किया है। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया कि बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए।
पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था लेकिन शहर की पुलिस उन्हें हरियाणा से यह कहते हुए वापस राष्ट्रीय राजधानी लेकर आयी कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा की शिकायत पर शुक्रवार को अपहरण का एक मामला दर्ज किया था। उनके पिता ने आरोप लगाया कि ‘‘कुछ लोग’’ सुबह करीब आठ बजे उनके घर आए और उनके बेटे को अगवा करके ले गए।
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव बग्गा को पिछले महीने मोहाली में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में संबंध में गिरफ्तार किया गया। उन्हें शुक्रवार देर रात एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। प्रीतपाल बग्गा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उनका बेटा अपने मित्रों और समर्थकों के साथ देर रात करीब एक बजे घर वापस लौटा।
बग्गा की गिरफ्तारी का कारण
आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को दावा किया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पार्टी ने भाजपा के प्रतिशोध के आरोप को खारिज कर दिया। एक ओर, आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 29 अप्रैल को पटियाला में हुई झड़पों का जिक्र किया, तो दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता बग्गा को एक अप्रैल को मोहाली में दर्ज एक मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास से गिरफ्तार किया है। एक अप्रैल की प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की उस टिप्पणी का जिक्र है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भाजपा की युवा शाखा के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी।