बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
बेंगलूरु/नई दिल्ली। कर्नाटक संकट ( Karnataka crisis ) के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि बागी विधायकों के इस्तीफा का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही लेंगे। बागी विधायकों की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ये बागी विधायक मुंबई के एक होटल में रुके हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि स्पीकर को खुली छूट है कि वह नियमों के हिसाब से निर्णय करें। फिर चाहे वो इस्तीफे पर हो या फिर अयोग्यता पर हो। इस लिहाज से गुरुवार को होने वाला फ्लोर टेस्ट होकर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बागी विधायकों पर विधानसभा में जाने को लेकर कोई दबाव नहीं डाल सकता। कर्नाटक पर चल रहे विवाद के बीच भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके पास नंबर हैं और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी इस्तीफा देंगे।