ब्रिटेन के कोर्ट ने फिर खारिज की भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव की जमानत याचिका
लंदन। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका चौथी बार बुधवार को खारिज कर दी और उसकी न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को आदेश दिया कि वह नीरव को अगली सुनवाई की तिथि 30 मई तक अपनी हिरासत में रखे। 48 वर्षीय कारोबारी भारत में 13000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है।
उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है। नीरव को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वैंड्सवर्थ जेल से अदालत में पेश किया गया। नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 13000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रहे हैं।