मालेगांव ब्लास्ट: श्रीकांत पुरोहित की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में पुरोहित ने मामले में एसआईटी से जांच की मांग की थी. कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं. दरअसल, याचिका में पुरोहित के जरिए कहा गया है कि उन्हें ब्लास्ट मामले में जानबूझ कर फंसाया गया था क्योंकि वो जांच कर रहे थे कि आईएसआईएस और सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पीछे कौन है.
29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 9 साल तक जेल में बंद रहे कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. हालांकि एनआईए उनकी जमानत के खिलाफ थी. एनआईए ने कहा थी कि उनके पास मालेगांव विस्फोट में पुरोहित के शामिल होने के साक्ष्य हैं. बता दें कि पुरोहित को 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था. विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हो गए थे.