मोदी कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक संशोधन बिल को दी मंजूरी, अब मजिस्ट्रेट से मिल सकेगी जमानत
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तलाक-ए-बिद्दत (एक बार में तीन तलाक) के दोषी व्यक्ति को जमानत देने के प्रावधान को विधेयक में जोड़ने की आज मंजूरी दे दी। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।
एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी बना रहेगा और इसके लिए पति को तीन वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी, यह राज्यसभा में लंबित है जहां सरकार के पास संख्याबल कम है।