यूपी के नए कोविड दिशानिर्देश के तहत शादियों में 100 लोग हो सकते है शामिल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें शादियों और अन्य समारोहों में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी के एक आदेश के अनुसार, शादियों और अन्य समारोहों में लोगों की अधिकतम संख्या अब 50 के बजाय 100 होगी।
खुले और बंद दोनों जगहों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।
मेहमानों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जिसमें मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है।
समारोह का आयोजन के दौरान स्थल पर शौचालयों की साफ-सफाई और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करने के अलावा बैठने की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।
आदेश में कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।