राष्ट्रपति ने खारिज की निर्भया के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया के दोषियों में से एक विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है। विनय ने बुधवार शाम को राष्ट्रपति के पास याचिका भेजकर दया की अपील की थी। विनय से पहले एक अन्‍य दोषी मुकेश ने भी दया याचिका भेजी थी जो कि खारिज हो चुकी है।जैसे-जैसे फांसी का समय नजदीक आता जा रहा है, मामले के दोषी रोज नए हथकंडे आजमाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी तरह एक और दोषी अक्षय सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए माना है। इस याचिका को गुरुवार को पांच जजों की बेंच ने खारिज कर दी।

पीठ ने कहा, ‘मौखिक सुनवाई की अर्जी खारिज की जाती है। मौत की सजा पर रोक का आवेदन भी खारिज किया जाता है।’ उन्होंने कहा, ‘हमने सुधारात्मक याचिकाएं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। 2002 के रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले में इंगित मानकों के तहत कोई मामला नहीं बनता इसलिए सुधारात्मक याचिकाओं को खारिज किया जाता है।’

गौरतलब है कि जबसे अदालत ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, तभी से चारों दोषी फांसी से बचने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। दूसरी तरफ, जेल प्रशासन के सामने भी इनको दंड देना चुनौती बना हुआ है।

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