लाइफ सेविंग दवाएं सस्ती, पेट्रोल-डीजल पर भी राहत, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है। मीटिंग के बाद बड़े ऐलान किए गए है। वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल पर राहत देते हुए उसे जीएसटी में शामिल नही करने का फैसला लिया है। उन्होनें कहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का अभी सही समय नहीं है। इसके अलावा सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों की दो लाइफ सेविंग दवाई पर जीएसटी नही लगाने का फैसला किया गया है।

लाइफ सेविंग दवाएं सस्ती की

इसके साथ ही दिव्यांगों को राहत दी गई है जिसमें उनके वाहनों पर GST घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। उन्होनें आगे कहा कि कोरोना से संबंधित दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बाल विकास योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है।

वित्त मंत्री के भाषण की अन्य बड़ी बातें

  • तेल विपणन कंपनियों को डीजल में मिलाने के लिए आपूर्ति किए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • कलम पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी लगेगा, वहीं विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगेगा।
  • जीएसटी परिषद ने जूता-चप्पल और कपड़ों पर एक जनवरी, 2022 से उल्टा शुल्क ढांचे को ठीक करने को लेकर सहमति जतायी।
  • जीएसटी परिषद ने माल ढुलाई वाहनों के परिचालन के लिये राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क से छूट दी।

वित्त मंत्री ने कहा कि जहाजों और वायु द्वारा निर्यात माल के परिवहन को 30 सितंबर तक जीएसटी से छूट दी गई है। यह छूट जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी मुद्दों के कारण निर्यातकों को आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की वापसी में कठिनाइयों का सामना करने के कारण दी गई थी। इस छूट को 1 साल और बढ़ाया जा रहा है।

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