लालू परिवार पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, तेजस्वी यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त
पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की जमीन को जब्त कर लिया है. पटना एयरपोर्ट के पास मौजूद मकान पर विभाग ने जब्ती का इश्तेहार चिपका दिया है. लगभग 7105 वर्ग फीट में फैले तेजस्वी के इस संपत्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त किया है. इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है.
एम्स में चल रहा है लालू प्रसाद का इलाज
चारा घोटाला से जुड़े छह मामलों में से दुमका कोषागार के चौथे मामले में लालू यादव को 14 साल की सजा सुनाई गई थी. घोटाले से जुड़े अब तक के चारों मामलों में आरजेडी प्रमुख को मिली ये अब तक की सबसे बड़ी सजा है. इससे पहले उन्हें इसी साल 24 जनवरी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. लालू यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो अब तक लगाए गए जुर्मानों में सबसे ज्यादा है. लालू बिरसा मुंडा जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, फिलहाल इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है.
चारा घोटाला में पहली बार 1996 में मामला दर्ज किया गया था. उस समय मामले में लालू यादव सहित 49 आरोपी थे. मुकदमे के दौरान 14 की मौत हो गई. पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई. साल 2013 में लालू यादव को सबसे पहले चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी.
24 जनवरी 2018: चाईबासा कोषागार मामला
24 जनवरी 2018 को लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र सहित 50 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये का गबन करने के मामले में दोषी करार दिया. कोर्ट ने पांच साल की सजा के साथ ही लालू पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.