विजय माल्या ‘आर्थिक भगोड़ा’ है या नहीं, कोर्ट का 5 जनवरी को आएगा फैसला
देश के बैंकों का 9000 करोड़ रुपया लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया जाए या नहीं, इसपर मुंबई की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट अब 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार जज ने फैसले की कॉपी तैयार नहीं होने की वजह से इसकी तारीख आगे बढ़ा दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या के खिलाफ यह याचिका दी थी. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने वाली याचिका पर फैसले के लिए मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने पहले 26 दिसंबर की तारीख तय की थी. मुंबई की स्पेशल कोर्ट यदि माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करती है तो ईडी को उसकी संपत्ति अटैच करने का अधिकार मिल जाएगा. माल्या ने पूर्व में अपने वकील के जरिए ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट से यह अपील खारिज हो गई थी.
बता दें कि ईडी ने 62 वर्षीय विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर रखा है. वो पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन में निर्वासित रह रहा है और फिलहाल जमानत पर बाहर है. लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने पिछले दिनों उसके प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दी थी. हालांकि उसके पास इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का समय है. इसी महीने (दिसंबर) माल्या ने अपने नाम से ‘भगोड़ा’ शब्द हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उसने ट्वीट कर कहा था, ‘जहां कहीं भी मैं फिजिकली उपस्थित हूं, मेरी अपील है कृपया पैसे ले लें. मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूं कि मैंने पैसा चुराया है.’