सलमान खान फर्जी हलफनामा मामले में बरी, राज्य सरकार की याचिका खारिज
जोधपुर। जोधपुर की एक अदालत ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान को अदालत में एक झूठा हलफनामा जमा करने से जुड़े मामले में बरी कर दिया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2006 में सलमान खान पर एक फर्जी हलफनामा जमा करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी। ग्रामीण अदालत के सीजेएम अंकित रमन ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
साल 1998 में सलमान खान को फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार में तीन अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया था। इनमें से एक मामले में उन पर शस्त्र अधिनियम मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान उनसे अपने शस्त्र का लाइसेंस जमा करने को कहा गया था।
अभिनेता ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वे अपना हथियार लाइसेंस खो चुके हैं, जब वास्तव में वे इसके नवीनीकरण के लिए गए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष ने 2006 में सलमान के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा।
हालांकि, बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत ने दलील दी कि सलमान खान का अदालत को गुमराह करने का इरादा नहीं था। उनका लाइसेंस वास्तव में उस समय गायब था, जब उन्हें पेश करने को कहा गया। उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही अनुचित होगी। सारस्वत ने आईएएनएस से विशेष बातचीत में कहा कि सलमान खान के शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के तुरंत बाद हमने उनसे अपने हथियार का लाइसेंस भेजने के लिए कहा था।