सीजेआई दीपक मिश्रा को बड़ी राहत, नायडू ने खारिज किया महाभियोग प्रस्ताव

नई दिल्ली: देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस का महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस के प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है। नायडू ने कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ दिए महाभियोग के नोटिस में ठोस कारणों की कमी बताते हुए आज उसे खारिज कर दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उपराष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। बता दें कि कांग्रेस ने चीफ जस्टिस पर प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाए थे और उन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

इससे पहले कल उपराष्ट्रपति ने कानून और संविधान के जानकारों से राय ली थी। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पद से हटाने संबंधी कांग्रेस तथा अन्य दलों की ओर से दिए गए नोटिस पर कल संविधानविदों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया था। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार नायडू ने याचिका को स्वीकारने अथवा ठुकराने को लेकर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव पी. के. मल्होत्रा सहित अन्य विशेषज्ञों से कानूनी राय ली थी। इसके बाद नायडू ने आज विपक्षी दलों के इस नोटिस पर फैसला लिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को कांग्रेस सहित सात विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति नायडू को न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस दिया था।

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