सुनंदा पुष्कर मौत मामला: कोर्ट ने खारिज की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कांग्रेसी सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में साक्ष्यों से कथित रूप से छेड़छाड़ पर सतर्कता रिपोर्ट रिकार्ड में लेने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने स्वामी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला से क्रूरता) और 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगे हैं।अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि न तो आवेदक का इस मामले से कोई संबंध है और ना ही यह अदालत इस मामले में आगे की जांच के लिए कोई निर्देश दे सकती है क्योंकि संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है और आरोपी को सुनवाई का सामना करने के लिए तलब किया जा चुका है। सुनंदा 17 जनवरी 2014 की रात को शहर के एक होटल के कमरे में मृत मिली थीं।