सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश- विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण की रिपोर्ट 6 हफ्ते में करें दायर
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र से कहा कि वह ब्रिटेन (Britain) में भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या (Fugitive Businessman Vijay Mallya) को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने सबंधी कार्यवाही पर छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर करे. न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बाद मामले की सुनवाई यूनाइटेड किंगडम में उनके खिलाफ “गुप्त कार्यवाही” के कारण नहीं हो रही थी. 31 अगस्त को पुनर्विचार याचिका खारिज होने और सजा की पुष्टि होने के बाद माल्या अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले थे.
न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि 31 अगस्त के आदेश में विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला दिया कि माल्या द्वारा कुछ कानूनी कार्यवाही ब्रिटेन में लंबित है. इस पर माल्या के वकील से जवाब मांगा गया. ईसी अग्रवाल द्वारा एक आईए दायर किया गया है, माल्या के वकील इस मामले से मुक्त होना चाहते हैं. जस्टिस ललित ने आगे कहा कि उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है और अग्रवाल ने आरोपी के लिए वकील बने रहेंगे. इसके बाद न्यायमूर्ति ललित ने मामले से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया. अब इस मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी.