सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों को मिलेगा मुफ्त इलाज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में जिन प्राइवेट अस्पतालों को सरकार ने सस्ती दरों पर जमीन दी हैं, उन्हें समाज के कमजोर तबकों का मुफ्त में इलाज करना होगा. आप आदमी पार्टी ने अदालत के फैसला का स्वागत किया है.  सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत देते हुए कहा कि जिन प्राइवेट अस्पतालों को सरकार ने सस्ती दरों पर जमीन दी हैं, उन्हें समाज के कमजोर तबकों का मुफ्त में इलाज करना होगा. कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्‍हें आर्थिक रूप से कमजोर तबके का ओपीडी में 25 प्रतिशत जबकि आईपीडी में 10 प्रतिशत तक मुफ्त इलाज करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई अस्‍पताल तय मानकों के अनुसार मुफ्त इलाज करने से इनकार करता है तो उसकी लीज रद्द की जा सकती है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ऐसा आदेश दे चुका था. निजी निजी अस्पतालों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. अब से दिल्‍ली के हर एक प्राइवेट अस्‍पताल पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होगा.

अदालत के फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया, ‘हम घटी दरों पर सरकारी जमीन पाने वाले दिल्ली के निजी अस्पतालों में मरीजों के मुफ्त इलाज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. प्राइवेट अस्पताल मरीजों की जेब नहीं काट सकते और उन पर लगाम लगनी चाहिए.’

Related Articles

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tarunrat/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427