सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आधार से सोशल मीडिया को लिंक करने की कोई योजना है तो बताए सरकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सरकार से पूछा है कि यदि वह सोशल मीडिया ( social media) खातों को आधार (Aadhaar) से जोड़ने के लिए किसी भी कदम पर विचार कर रही है तो इसकी योजना उजागर करे। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को अदालत को सूचित करने के लिए कहा कि क्या वह सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए कुछ नीति तैयार कर रही है। इसके अलावा पीठ ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या आधार को सोशल मीडिया खातों के साथ जोड़ने के लिए कोई भी कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है या नहीं। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है।