सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम-वीवीपैट मामले में अहम सुनवाई, 21 दलों ने की है 50 फीसदी पर्ची मिलान की मांग
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम-वीवीपैट मामले में अहम सुनवाई है। 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अदालत से 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का औचक मिलान कराने की मांग की है। विपक्ष की दलील है कि इस तरह से देशभर में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सकता है।इससे पहले बीते 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाली थी जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच पर्चियों के मिलान का जो फैसला पहले दिया था वह चुनाव आयोग के हलफनामें पर गौर करने के बाद दिया था। दरअसल, विपक्ष की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों का मिलान अनुपात बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट के जवाब मांगने पर आयोग ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि मौजूदा व्यवस्था ठीक है। इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर 50 फीसद पर्चियों के मिलान की मांग मानी गई तो चुनाव परिणाम आने में कम से कम छह दिनों का समय लगेगा। इसी के बाद कोर्ट ने पुराना फैसला सुनाया था, जिसपर विपक्ष ने बाद में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।