2007 हैदराबाद ब्लास्ट केस : कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया, 2 बरी
हैदराबाद। हैदराबाद में दोहरे बम धमाकों के मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि इनकी सजा पर फैसला आना अभी बाकी है। वहीं, कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। मंगलवार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनिक शफीक सैयद और मौहम्मद अकबर को दोषी ठहराया है।
25 अगस्त 2007 को इन डबल बम धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। इन दो बम धमाकों में पहला खाने-पीने के लिए मशहूर कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार में हुआ था। वहीं, दूसरा शहर के व्यस्तम टूरिस्ट स्पॉट लुम्बिनी पार्क में था। धमाकों के बाद पुलिस ने दो अलग जगहों से दो जिंदा आईईडी भी बरामद किए थे।
सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने 7 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए पहले 27 अगस्त का दिन तय किया था। हालांकि उस दिन इस मामले में फैसला नहीं आ पाया था। इन धमाकों के पीडि़तों के परिवारवालों ने बीते 25 अगस्त को इसकी 11वीं बरसी मनाई थी।