2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में आज से शुरू होगा ट्रायल
नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों पर आतंकी साजिश रचने का आरोप तय हो जाने के बाद इस केस का ट्रायल आज से शुरू होने जा रहा है। एनआईए की विशेष कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या और अन्य अपराध का आरोप भी दर्ज किया है। इस मामले में यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत ट्रायल होगा।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य के खिलाफ आतंक फैलाने के मामले में आरोप तय किए।
मामले में 12 मुख्य आरोपियों में से, सात के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधि(रोकथाम) विधेयक(यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप तय किए गए। पुरोहित और ठाकुर के अलावा, पांच अन्य आरोपी पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी हैं।
सभी सात आरोपियों की उपस्थिति में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) के विशेष न्यायाधीश विनोद पाडेलकर ने आतंक फैलाने, आपराधिक साजिश रचने और हत्या के लिए यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप तय किए।
इस महीने की शुरुआत में, विशेष न्यायाधीश पाडेलकर ने आरोपियों द्वारा खुद के विरुद्ध यूएपीए प्रावधानों को लगाए जाने का विरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन पुरोहित ने इस आदेश के विरुद्ध बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।