3 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने तीन साल की एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी को सुनाए गए मृत्युदंड को शुक्रवार को बरकरार रखा। यह घटना पिछले साल सूरत में हुई थी।न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति ए सी राव की पीठ ने दोषी अनिल यादव की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने सूरत स्थित विशेष पोक्सो अदालत द्वारा इस साल जुलाई में सुनाए गए मृत्युदंड के निर्णय को चुनौती दी थी।