AW केस : UPA नेताओं व अन्य को 7 करोड़ यूरो का भुगतान किया गया था : ED
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने चौथे पूरक आरोप-पत्र में कहा है कि 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में ‘सत्तारूढ़ पार्टी के महत्वपूर्ण राजनेताओं, मीडिया कर्मियों, रक्षा अधिकारियों और नौकरशाहों’ को सात करोड़ यूरो की रिश्वत दी गई थी।
ब्रिटिश नागरिक व बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ शहर की अदालत में गुरुवार को दायर आरोप-पत्र में कहा गया है कि अनुबंध राशि का 12 फीसदी रिश्वत दी गई। ईडी ने अदालत में कहा, “करीब सात करोड़ यूरो की राशि का दो बिचौलियों के जरिए भुगतान किया गया।”
अदालत ने ईडी के पूरक आरोप-पत्र का संज्ञान लेने व यह तय करने के लिए कि क्या आरोपियों को सम्मन भेजा जाना चाहिए, इसके लिए शनिवार का दिन तय कर दिया। सूत्रों ने कहा कि आरोप-पत्र में कहा गया है कि तीन करोड़ यूरो की राशि अगस्तावेस्टलैंड ने वायुसेना अधिकारियों, नौकरशाहों व राजनेताओं को बजट पत्र के अनुसार भुगतान किया।
इसका भी खुलासा हुआ है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सात करोड़ यूरो की रिश्वत बिचौलियों की दो चेन द्वारा प्राप्त की गई। इन बिचौलियों का प्रतिनिधित्व मिशेल व गुइडो हश्के ने अगस्तावेस्टलैंड से किया, जिससे सौदे को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में किया गया।
मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से चार दिसंबर, 2018 को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। उसके बयान व अन्य के बयानों के साथ अगस्तावेस्टलैंड के बैंक खातों की प्रतियों से पता चलता है कि विभिन्न समझौतों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी।
मिशेल वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है और आरोप-पत्र में आरोपी के तौर पर नामित है। आरोप-पत्र में कहा गया है कि अन्य 4.2 करोड़ यूरो का मिशेल के यूएई में ग्लोबल सर्विसेज एफजेडई व ग्लोबल ट्रेड के खातों में भुगतान किया गया।
आरोप-पत्र में एक मौके पर ‘एपी’ शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसे अहमद पटेल के रूप में बताया गया है और एक अन्य शब्द ‘एफएएम’ का अर्थ परिवार कहा गया है। आरोप-पत्र में कहा गया है कि मिशेल द्वारा फरवरी 2008 व अक्टूबर 2009 के बीच दिए गए बयान को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 15 मार्च, 2008 की तारीख भी शामिल है, जिसमें ‘श्रीमती गांधी’ का उल्लेख किया गया है।