रमजान के दौरान मतदान सुबह 5 बजे से कराए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
नई दिल्ली: रमजान के चलते लोकसभा चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे की जगह 5 बजे से करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले चुनाव आयोग इस मांग को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है. सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का समय पर्याप्त है. सुबह 7 बजे इतनी गर्मी नहीं होती कि वोट न डाला जा सके.
रमजान 7 मई को शुरू हुआ था. इससे पहले रमजान के महीने में मतदान को लेकर कई धार्मिक गुरुओं ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि कम वोटिंग होगी. इस विवाद पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि यह अव्यवहारिक बात है. आयोग के मुताबिक अभी मतदान कर्मी सुबह 6 बजे केंद्र पहुंचते हैं. समय बदलने से उन्हें 4 बजे पहुंचना होगा. सभी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को लगभग 18 घंटे लगातार काम करना पड़ जाएगा.
चुनाव आयोग ने कहा कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं है और कहा कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार को चुनाव से मुक्त रखा गया है. आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा था, “रमजान के दौरान चुनाव होंगे क्योंकि पूरे माह के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था. लेकिन, मुख्य त्योहार की तिथि और शुक्रवारों को चुनाव दिवस नहीं रखा गया है.”