चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने सौर और पवन ऊर्जा खरीद मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बुधवार को कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया। सौर और पवन ऊर्जा खरीद के ये सौदे पूर्व सरकार द्वारा किए गए थे।
आरोप है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कंपनियों के साथ हुए इन करार के कारण प्रदेश सरकार के खजाने को 2,636 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस रकम की वसूली के लिए कदम उठाने को कहा।
जगन रेड्डी ने कहा कि ऊर्जा खरीद के सौदे में काफी अनियमितताएं बरती गईं।
उन्होंने करार में शामिल तत्कालीन मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने नायडू की अध्यक्षता वाली पूर्व की तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) सरकार में हुए ‘भ्रष्टाचार’ की जांच के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन करने का आदेश दिया। समिति 30 मामलों की जांच करेगी और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), अपराध अन्वेषण शाखा (सीआईडी) और सतर्कता व प्रवर्तन विभाग जांच में समिति की सहायता करेंगे।

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