‘वेज कोड बिल 2019’ को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, देशभर में कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन होगी तय
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वेतन संहिता विधेयक 2019’ को बुधवार को मंजूरी दे दी. इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार देशभर के कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करेगी, जिससे कम वेतन राज्य सरकारें नहीं दे पाएंगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार की योजना पुराने कई श्रम कानूनों को सरल कर उनकी जगह सिर्फ चार कानून बनाने की है जो मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण तथा औद्योगिक संबंधों से जुड़ी होंगी. मज़दूरों को उनकी मज़दूरी सीधे उनके खाते में भेजने के लिए इंतेज़ाम किए गए हैं.
जावडेकर ने कहा, ” कैबिनेट ने आर्बिट्रेशन, वेतन संहिता और सरोगेसी विधेयक को मंजूरी दे दी है. अभी संसद सत्र जारी है, इसलिए इनकी डिटेल नहीं दी जा सकती है. पहले इन विधेयकों के बारे में संसद में ही जानकारी दी जाएगी. उसके बाद ही डिटेल सार्वजनिक कर दी जाएगी.”
कैबिनेट सरोगेसी विधेयक को भी मंज़ूरी दी है. इस बिल में केवल पैसों के लिए सरोगेसी यानि किराये की कोख का गलत इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया गया है. एक और शर्त ये भी रखी गई है कि कोई पति पत्नी किराये की कोख का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकती जबतक उनकी शादी हुए कम से कम 5 साल नहीं हो गए हों.