जेल से बाहर आई राजीव गांधी की हत्‍या की दोषी नलिनी, मिला है 30 दिन का पैरोल

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या की दोषी लिट्टे कार्यकर्ता नलिनी श्रीहरन को जेल से छुट्टी मिल गई है। नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की परोल मिली थी, जिसके बाद गुरुवार को वह जेल से बाहर आ गई। दरअसल नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी। लेकिन न्‍यायालय ने उसे 30 दिनों की पैरोल पर बाहर जाने की इजाजत दी है।

लंदन में रहती है बेटी 

राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी फिलहाल उम्रकैद की सजा भुगत रही है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के लिए उसने परोल मांगी थी।  नलिनी की बेटी लंदन में रहती है। कोर्ट ने उसकी परोल की मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। हालांकि उन्हें सिर्फ 30 दिन की ही परोल मिल पाई है।

रिहाई की हो रही है मांग 

21 मई 1991 को हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा था कि संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया जा चुका है। बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं।

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