पंजाब: धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

चंडीगढ़ : देश में बढ़ते धवनि प्रदूषण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरूद्वारे में बिना लिखित इजाजत मांगे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में कहीं पर भी सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का उपयोग पूरी तरह से अवैध है. धार्मिक स्थलों पर इस समय से पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी.

आदेश का पालन कराने के लिए अधिकारी होंगे जिम्मेदार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि अथॉरिटी लाउड स्पीकर की अनुमति देता भी है तो यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसकी ध्वनि 10 डेसीबल से ज्यादा न हो. हाईकोर्ट ने इसके लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी, डीसी, एसएसपी/एसपी को आदेश दिए हैं. साथ ही यह भी कहा कि आदेश का पालन कराने के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

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