उन्नाव पीड़ित ने दुर्घटना से पहले ही खतरे के बारे में प्रधान न्यायाधीश को लिखा था पत्र
नई दिल्ली। उन्नाव बलात्कार कांड पीड़ित के कार दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी होने से कुछ दिन पहले ही उसके परिजनों ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर इस मामले के आरोपियों द्वारा कथित रूप से धमकी दिये जाने और उनसे अपनी जान को खतरे की आशंका व्यक्त की थी।
पिछले रविवार को बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों को ले जा रही कार को रायबरेली में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें पीड़ित की मौसी और चाची की मृत्यु हो गयी। इस हादसे में बलात्कार पीड़ित और वकील बुरी तरह जख्मी हो गये।
बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखा गया यह पत्र 12 जुलाई का है और इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य प्राधिकारियों को भेजा गया है। इस बलात्कार कांड में उप्र के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं और उन्हें पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।
उप्र भाजपा ने मंगलवार को दावा किया कि सेंगर को 2018 में ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश को भेजे गये पत्र में 7-8 जुलाई की घटनाओं का जिक्र है जिसमें भाजपा विधायक सेंगर से कथित रूप से संबंध रखने वाले कुछ व्यक्तियों ने पीड़ित के परिवार को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। पत्र पर पीड़ित, उसकी मां और चाची के हस्ताक्षर हैं।
पत्र के अनुसार सात जुलाई को बलात्कार मामले में एक आरोपी के बेटे नवीन सिंह, शशि सिंह, मनोज सिंह, (एक अन्य आरोपी कुलदीप सिंह के भाई) और कन्नू मिश्रा उनके घर आये थे और उन्हें धमकी दी थी। इसके अगले दिन एक अन्य व्यक्ति भी उनके घर आया था।
पीड़ित और उसके परिवार ने कहा कि पत्र के साथ उस कार का वाडियो भी संलग्न किया गया था जिसमें ये लोग उनके घर आये थे। पत्र में उन्हें धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। कार दुर्घटना के एक दिन बाद दर्ज प्राथिमकी में भाजपा विधायक, उसके भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरूण सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, रिंकू सिंह और अवधेश सिंह को आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। उन्नाव बलात्कार कांड उस समय सामने आया जब पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर कथित रूप से आत्मदाह करने का प्रयास किया था।