उन्नाव रेप केस: आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त
उन्नाव : उन्नाव रेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. आरोपी विधायक के जेल जाने के करीब 15 महीने बाद उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है. बता दें कि आरोपी विधायक के पास एक बंदूक, एक रायफल और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस था. रेप पीडि़ता और उसके परिजनों ने विधायक के सभी शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी. शुक्रवार को कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई.
उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को माखी गांव की युवती से रेप के आरोप में सीबीआई ने 13 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया था. उनके नाम एक सिंगल बैरल बंदूक, एक रायफल और एक रिवाल्वर का शस्त्र लाइसेंस थे. गिरफ्तारी के बाद विधायक के सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए जांच रिपोर्ट भी मांगी गई थी.
इस मामले पर उन्नाव के जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि शस्त्र लाइसेंस का निरस्तीकरण एक न्यायिक प्रक्रिया है. डीएम ने बताया कि जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, उसमें बिना पक्षों को सुने भी एक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो सकती है. डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायिक कार्रवाई में एक प्रक्रिया निहित है. इसमें पक्षों को सुनकर समुचित निर्णय लिया जाए.
डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया था कि कुलदीप सिंह सेंगर के प्रकरण में रिपोर्ट आई थी. मई में कुलदीप सिंह सेंगर के वकील द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया. वहीं जून और जुलाई में वकीलों की हड़ताल रही है. न्यायिक कार्य बाधित रहा है. डीएम ने बताया कि असलहे के निरस्तीकरण के मामले में उसमें पहले से आज की डेट लगी हुई है. उस पर न्यायालय में सुनवाई करके समुचित निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा. डीएम ने बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई पहले से की जा चुकी है.