ममता ने बंगाल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से किया मना

नई दिल्ली। देश में 1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस एक्ट के लागू होने के बाद से देश के अलग-अलग राज्यों से ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा भारी-भरकम चालान वसूले जाने की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं इस कानून को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लागू नहीं करने से मना कर दिया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। सीएम ममता ने कहा कि ये कानून लोगों पर बोझ है।

वहीं, गुजरात की बीजेपी सरकार ने भी जुर्माने की राशि घटाने का ऐलान किया है। मंगलवार को रूपाणी सरकार ने खास तौर पर दोपहिया और कृषि के काम में लगे वाहनों को जुर्माने में खासी छूट देने का ऐलान किया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी सरकार ने नए यातायात नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है और जुर्माने की राशि को कम कर दिया गया है।

गुजरात में नए यातायात नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार, अब हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है। गुजरात में बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर दो पहिया वाहन चालकों को 2 हजार रुपये और बाकी वाहन को 3 हजार रुपये अब जुर्माना देना होगा।

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